उत्तराखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसी कड़ी में चिकित्सा शिक्षा विभाग में टेक्नीशियन संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन कर शैक्षिक अर्हता में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। यानी टेक्नीशियन पदों के लिए अब पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत संस्थानों व सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज विभाग (सीएसएसडी) से ओटी में डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त करने वाले भी इस भर्ती के लिए सक्षम होंगे ।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में वर्तमान में लैब व ओटी टेक्नीशियन की कमी है। जिसको देखते हुए स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग खाली पदों को भरने के प्रयास में लगा है, लेकिन शैक्षिक अर्हता के कारण पैरामेडिकल संस्थानों या सीएसएसडी से डिग्री व डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन नही कर पा रहे थे।
क्योंकि अभी तक टेक्नीशियन पदों के लिए बीएससी लैब टेक्नीशियन व बीएससी ओटी टेक्नीशियन की अर्हता मान्य है। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस नियमावली में संशोधन कर ओटी टेक्नीशियन के लिए पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा, सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को भी मंजूरी दे दी है।