उत्तराखंड में आगामी लोक सभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आयोग ने प्रदेश को बड़ी राहत दे दी है। बताया जा रहा है कि एक संसदीय क्षेत्र से दूसरे संसदीय क्षेत्र में अफसरों के तबादले के नियम से उत्तराखंड को छूट मिल गई है। इसी को लेकर पिछले सप्ताह ही चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को पत्र भेजा था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि किसी भी अफसर का तबादला एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर करने के बजाए दूसरे संसदीय क्षेत्र में करना है।
वहीं इसको लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग की एक नया लेटर आया, जिसमें कहा गया है कि पांच या कम संसदीय क्षेत्र वाले राज्य इस नियम के अधीन नही होंगे। वहीं अब उत्तराखंड को भी बड़ी राहत मिल गई है। गौरतलब राज्य में केवल पांच ही संसदीय क्षेत्र हैं, जिनका दायरा भी काफी बड़ा है। इसको देखते हुए राज्य में एक संसदीय क्षेत्र से दूसरे में तबादले का नियम यहाँ लागू होना मुश्किल हो रहा था।
हालांकि अब चुनाव आयोग के लेटर के बाद प्रदेश को काफी राहत मिली है। इससे अब राज्य के एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर हुए तबादले वैध माने जायेंगे।