उत्तराखंड में हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के मामले में अपने निर्देश जारी किया है। इसमें अब कोर्ट ने इस प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया को अपने निर्णय के अधीन रखते हुए जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए भी निर्देश दिए है।
जानकारी के अनुसार बता दे कि प्रदेश में शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य के 692 पदों को सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। जिसमें पात्र अभ्यर्थी पब्लिक सर्विस कमिशन उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर 3 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने भी निर्देश दे दिए है कि ये प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी।
हालांकि, शिक्षकों से जुड़े संगठन प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनकी कहना है कि इस सीधी भर्ती के बजाए प्रधानाचार्य के पदों को पदोन्नति के जरिए पदों को भरा जाए। इसी को लेकर शिक्षकों ने जनवरी में इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई की गई।