Uttarakhand: अब बिना लाइसेंस बेचा फूड वैन में खाना तो होगा चालान, देखें पूरी खबर

प्रदेश में एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब ऑफलाइन चालान भी किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने सभी संभागीय अधिकारियों से ऑफलाइन चालान करने की व्यवस्था शुरू करने को कहा है। वहीं अभी तक सिर्फ ई-चालान ही हुआ करते थे।

वहीं परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाइन चालान में एग्रीगेटर, प्रचार वाहन, फूड वैन, वाहनों में रखकर माल बेचने, उसे संग्रहित करने, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके प्राइवेट बसों में यात्रियों का अभिवहन करने आदि के चालान करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिसके कारण परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को चालान नहीं कर पा रहा था। इसलिए अब परिवहन विभाग ने ऑफलाइन चालान की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। जिससे परिवहन विभाग की टीम ऐसे वाहनों का चालान कर सकेंगी।

बताया जा रहा है कि अब अगर कोई व्यक्ति वाहन में प्रचार, फूड वैन आदि का काम करेगा तो उसे परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। वहीं इसका लाइसेंस खत्म होने पर उसे इसका रिन्यूवल भी कराना होगा। इसको लेकर संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, पौड़ी, हल्द्वानी और देहरादून संभाग को चालान बुक और कोर्ट की चालान बुक उपलब्ध करा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आरटीओ प्रवर्तन नंद किशोर ने बताया कि चालान बुक मिलते ही ऑफलाइन चालान शुरू कर दिए जाएंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *