Panchayat Election 2024: प्रदेश में इस साल नही होंगे पंचायत चुनाव, न ही बढ़ेगा कार्यकाल, ये है वजह

प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव इस साल नही होंगे। साथ ही इनका कार्यकाल भी नही बढ़ेगा। बता दे कि पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को खत्म होने वाला है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन से 20 अक्तूबर तक रिपोर्ट मांगी थी।

जहाँ इस संबंध में पंचायत निदेशालय की ओर से शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। हालांकि, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए विभाग की ओर से हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों का परिसीमन किया गया। जिसके बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो गई।

वहीं ग्राम पंचायत वार्ड 59,219 से बढ़कर 59,357 और जिला पंचायत की सीटें 385 से 389 हो गई थी। लेकिन इस परिसीमन में, क्षेत्र पंचायतों की संख्या बढ़ने के बजाए 3,162 से घटकर 3,157 हो गई। दूसरी तरफ, शहरी विकास विभाग की ओर से कुछ निकायों का विस्तार एवं कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर किया गया है।

इसके अलावा, चमोली, चंपावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले के कुछ क्षेत्रों में नए सिरे से परिसीमन होगा, जिसके चलते इन जिलों में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत सीटें घट – बढ़ सकती हैं। वहीं पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज तिवारी के कहना है कि परिसीमन के बाद शहरी निकायों में कुछ गांव शामिल हो गए हैं। जबकि कुछ निकायों से बाहर हुए हैं।

वहीं उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का भी अगले साल जनवरी तक पुनरीक्षण होगा। जिसके बाद ही मतदाता सूची तैयार होगी। इसके मद्देनज़र अगले साल फरवरी-मार्च के बाद ही चुनाव होने के आसार हैं। यहीं नही पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है।

इस संबंध में पंचायतीराज विभाग के अफसरों का कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की एक्ट में व्यवस्था नहीं है। जहाँ एक दिन के लिए भी त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। उनके मुताबिक अगर सरकार चाहे तो पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकतम छह महीने के लिए प्रशासक बना सकती है। जहाँ इस एक्ट में व्यवस्था है कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए जिला पंचायतों में डीएम संग जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाया जा सकता है। जबकि ब्लॉक स्तर पर एसडीएम के साथ क्षेत्र प्रमुख को एवं ग्राम पंचायतों में एडीओ पंचायत के साथ ग्राम प्रधान को सरकार प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकती है।

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