Big News: उत्तराखंड में मतदान के लिए 19 अप्रैल को अवकाश की घोषणा, ये सब रहेगा बंद, आदेश जारी

उत्तराखंड में आगामी लोक सभा चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है। वहीं इसी को लेकर अब एक बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि शासन ने मतदान की तिथि यानी 19 अप्रैल को अवकाश की घोषणा की हैं। जिसके लिए आदेश भी जारी किया गया है। बता दे कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना हैं। जिसके मद्देनज़र प्रदेश में मतदान के दिन 19 अप्रैल को सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करे और श्रमिक भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सके। इस आदेश के बाद किसी व्यक्ति की मजदूरी में कोई कटौती नहीं होगी।

वहीं जारी आदेश के मुताबिक बताया गया है कि भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 के लिए घोषित मतदान तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हैं। इस तिथि को प्रदेश के सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।

आपको बता दे कि देखा गया है कि ठेका मजदूरी और निजी संस्थाओं में काम करने वाले बहुत से मतदाता वेतन कटने के डर से चुनाव में मतदान करने से नही जाते हैं। इसी को देखते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ इनकी भागीदारी के उद्देश्य से अवकाश का आदेश जारी किया गया है। जिससे लोगो का वेतन न कटे और वह मतदान में अपनी भागीदारी भी निभा सके।

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