उतराखंड मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी सभी जिलाधिकारियों को कोचिंग सेंटरों व अन्य भवनों की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। बता दे कि पहले आवास मंत्री ने आदेश दिए थे जिसके बाद अब सीएस ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि सभी जिलों में जांच समिति गठित की जाएंगी, जो चार बिंदुओं पर कोचिंग सेंटर की जांच करेंगी। यदि जांच के दौरान कहीं बेसमेंट में मानवीय गतिविधियां मिलीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीँ मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 के तहत आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक, सभी जिलाधिारियों को पुलिस, लोनिवि, सिंचाई, विद्युत विभाग, राजस्व, शिक्षा, चिकित्सा, नगर निकायों, अग्निशमन अधिकारियों के साथ बैठक करनी होगी।
इस बैठक में एक समिति का गठन होगा, जो कोचिंग सेंटर व अन्य भवनों की जांच करेगी। जांच में देखा जाएगा कि किसी कोचिंग सेंटर या अन्य भवन के बेसमेंट में मानवीय गतिविधियां तो संचालित नहीं हो रहीं हैं। साथ ही जांच समिति भवन उप नियमों के मानकों को देखेगी। यह भी जांच करेगी कि भवन मालिक के पास सभी अनुमोदन व प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं या नहीं।
इसके अलावा सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा की जांच, आग लगने पर निकास के लिए रास्तों की जांच, भवनों में विद्युत सुरक्षा की जांच की जाएगी। जबकि उस इमारत में इलेक्टिट्रक सेफ्टी विभाग से प्रमाणपत्र मिला है या नहीं।
वहीं, इसके साथ ही कोचिंग सेंटर के ऐसे भवन, जिनके बेसमेंट में मानवीय गतिविधियां संचालित हो रही होंगी, उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इन सभी मानकों का अनुपालन न पाए जाने पर जांच रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा। वहीं ऐसे कोचिंग सेंटर व अन्य भवन स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।