हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बीते फरवरी को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की ओर से भेजे 2.68 करोड़ के वसूली नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
वहीं बता दे कि नगर निगम हल्द्वानी ने बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा में नुकसान के बदले में आरोपी मलिक को 2.68 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। इस जारी नोटिस में तीन दिन के भीतर उक्त धनराशि नगर निगम में जमा कराने के लिए कहा था। वहीं हल्द्वानी तहसीलदार ने आरोपी को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया था। जिसके बाद आरोपी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। जबकि वाद न्यायालय में लंबित है। इसलिए अभी वसूली नहीं की जा सकती। जब दोष सिद्ध होगा तभी रिकवरी की जा सकती है।
वहीं याचिकाकर्ता के वकील अहरार बेग के अनुसार एकलपीठ ने निगम के नोटिस और वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है और साथ ही याचिका निस्तारित कर दी है।