उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित हैं। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर अवैध रूप से प्लास्टिक डिस्पोजेबल ग्लास व अन्य सामग्री बनाई जा रही है। इसी संबंध में बृहस्पतिवार को राज्य कर विभाग की टीम ने हरिद्वार जिले के भगवानपुर स्थित रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक ग्लास बना रही फैक्टरी पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान कर विभाग ने फैक्टरी संचालक पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है।
बता दे कि प्रदेश सरकार ने 16 फरवरी 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी। जिसके अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं इसके बाद चेकिंग के दौरान थोक विक्रेताओं पर चालान की कार्रवाई की जाती है। लेकिन सिंगल यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लास, प्लेट व अन्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं की जाती हैं।
लेकिन पहली बार राज्य कर विभाग ने भगवानपुर में फैक्टरी में छापा मारा। जहाँ कार्रवाई के दौरान 50 कार्टन प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास जब्त किए गए। साथ ही विभाग ने फैक्टरी संचालक पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं अब जीएसटी टैक्स से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।
बताया जा रहा है कि अपर आयुक्त गढ़वाल जोन पीएस डुंगरिया के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त हरिद्वार डॉ. सुनीता पांडेय के नेतृत्व में टीम ने ये कार्रवाई की हैं। इस जांच में सामने आया कि पूर्व में सिंगल यूज प्लास्टिक विनिर्माण के लिए फैक्टरी संचालक ने लाइसेंस लिया था। लेकिन 2021 में प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ। वहीं इसके बाद भी फैक्टरी में डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पाद बनाना बंद नहीं किया गया है।