प्रदेश में कांवड़ मेले की शुरुआत होने वाली है। वहीं इसके दौरान यात्रा मार्ग पर होटल-ढाबे, रेहड़ी, फड़ व्यापारी अब अपनी पहचान उजागर कर ही व्यापार कर सकेंगे। बता दे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम चस्पा करने का आदेश जारी हुआ था जिसके बाद अब हरिद्वार पुलिस ने भी इस नियम को लागू कर दिया है।
इसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कारोबार करने वाले हर छोटे बड़े व्यापारी को अपना नाम, क्यूआर कोड, मोबाइल फोन नंबर डिस्प्ले करना अनिवार्य हैं। यदि कोई इसका पालन नही करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह का विवाद न हो, इसलिए यह नियम लागू किया गया है। क्योंकि कई बार कांवड़ियों और छोटे बड़े व्यापारियों के बीच विवाद देखे गए हैं, इन सबको रोकने के लिए ही यह कदम उठाया गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शुक्रवार को देहरादून में एक प्रेसवार्ता में कहा कि पहचान छुपाकर कारोबार करना गलत है। इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में होटल-ढाबे, रेहड़ी, फड़ वालों को अपनी पहचान बतानी होगी। जोकि गलत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि पहचान छुपाकर कारोबार करने के कुछ मामलों में आपराधिक घटनाएं भी सामने आई हैं। जिसे देखते हुए हमारी सरकार ने 12 जुलाई को इस बाबत निर्णय ले लिया था।