उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जहाँ सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कंपनी पतंजलि के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी की ओर से अपने उत्पादों के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर यह एक्शन लिया गया है।
जानकारी के अनुसार पतंजलि आयुर्वेद के दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जिसमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपीिग्रट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईिग्रट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जहाँ शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान रामदेव, कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और कंपनी को फटकार लगाई थी। जिसके बाद रामदेव और बालकृष्ण ने माफी भी मांगी थी।
वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि पतंजलि फूड्स को जीएसटी खुफिया विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। कंपनी से यह बताने को कहा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला किया जाए। वहीं 26 अप्रैल को कंपनी की ओर से नियामक को जानकारी दी गई जिसमें, उसे जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से मिले नोटिस में यह भी कहा गया है कि कंपनी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।