UCC Bill: उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता (य़ूसीसी) विधेयक को विधानसभा में पारित किया था। इसी को लेकर अब एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि धामी सरकार के यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। वहीं अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नियमावली तैयार करके इसे जल्द ही राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार इस यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। इसके बाद राज्यपाल ने विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। जिसे अब राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। बता दे कि यह विधेयक संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था।
बता दे कि देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड में 2024 को विधानसभा में पास हुआ था। इस यूसीसी में विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनसिप आदि कई मामलों में कानूनी प्रावधान हैं। इस समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून लागू होने से समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लग जायेगी, साथ ही किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति-रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे।
वहीं इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखण्ड के मूल स्वरुप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है।