उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली लागू होने वाली है। जिसके बाद नई व्यवस्था भी लागू होगी। वहीं इसके बाद से विवाह और तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से किए जाएंगे। जिसके लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कराने के लिए सक्षम होंगे। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपना अनुमोदन दे दिया है। जहाँ अभी तक दोनों पंजीकरण उप रजिस्ट्रार द्वारा किए जाते हैं, जिसमें लोगों को काफी समस्या होती हैं।
वहीं यूसीसी लागू होने पर विवाह और तलाक का ब्यौरा सरकार के पास जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी है, इसके लिए यूसीसी के प्रावधानों से संबंधित विवाह, तलाक, वसीयत आदि प्रक्रिया को सरकार सरल और सुलभ बनाने वाली है।
इसे लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि यूसीसी लागू होने के बाद अब निकायों के अधिकारी ही उप रजिस्ट्रार के दायित्व का निर्वाहन करेंगे। उनको इसके लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही पंजीकरण की कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी, जोकि सीधे यूसीसी पोर्टल के माध्यम से संपादित होगी। इसके अलावा निकाय स्तर पर एकत्रित होने वाले डाटा को केंद्रीयकृत डाटा के रूप में जमा किया जाएगा। वहीं इस कार्य के लिए सक्षम अधिकारी को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता नही दिया जाएगा।