Uttarakhand News: अब 21 व 22 नवंबर नहीं होंगे सहकारी समितियों के चुनाव, जाने कब होंगे इसके चुनाव और वजह

प्रदेश के बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के चुनाव अब टल गए हैं। जिसकी वजह केदारनाथ विस उपचुनाव को बताया जा रहा है। बता दे कि राज्य की 674 सहकारी समितियों के चुनाव 21 व 22 नवंबर को होने वाले चुनाव अब 16 और 17 दिसंबर को होंगे। इस संबंध में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके अलावा, समितियों के चुनाव से 45 दिन पहले बने वे सदस्य मतदान कर सकेंगे, जिनसे एक साल समितियों से किसी तरह का लेन-देन नहीं किया । जहाँ प्राधिकरण ने उन्हें मतदान करने से रोकने वाले नियम में छूट के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा है।

इससे पहले प्रदेश की सहकारी समितियों में चुनाव को लेकर सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसमें सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के बाद जिला और राज्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव प्रस्तावित थे। जहाँ प्रबंध कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए छह नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाती, फिर आठ नवंबर को मतदाता सूची पर आपत्तियां ली जानी थी। इसके बाद 11 नवंबर को आपत्तियों पर सुनवाई के बाद इसी दिन अंतिम मतदाता सूची जारी होनी थी।

वहीं, मतदाता सूची मिलने पर इस दिन नामांकन पत्रों की बिक्री और 13 नवंबर को नामांकन पत्र जमा किए जाने थे। लेकिन दूसरी तरफ केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं जिसको देखते हुए कहा गया कि विधानसभा उप चुनाव और सहकारी समितियों के चुनाव की तिथि आस पास है, जिस वजह से कर्मचारियों की कमी की समस्या आएगी। इसके चलते सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने बताया कि इस पर निर्णय लिया गया है कि अब प्रदेश की सभी सहकारी समितियों में 16 एवं 17 दिसंबर को चुनाव होंगे।

बता दें प्रदेश की सहकारी समितियों में पहली बार महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलने जा रहा है। हालांकि, उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 के नियम 12 (ख) में यह व्यवस्था है कि जो सदस्य चुनाव से 45 दिन पहले सदस्य बने हैं और पिछले तीन साल में किसी एक साल समिति से किसी तरह का लेन-देन नहीं किया वे भी मतदान नहीं कर सकेंगे। वहीं इस नियम के कारण कई महिलाएं मताधिकार से वंचित हो रही थी। इसलिए कहा गया कि जब वे मतदान नहीं कर सकेंगी तो उन्हें 33 फीसदी आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। जिसके मद्देनज़र निर्वाचन प्राधिकरण ने नियम 12 (ख) में छूट का शासन को प्रस्ताव भेजा है।

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