प्रदेश के ठेकेदारों के लिए अच्छी खबर है! बता दे कि अब सरकारी कार्यों के लिए पांच लाख रुपये तक के सरकारी ठेके स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। वहीं विभाग ये कार्य वर्क आर्डर के आधार पर आवंटित करेंगे। इसे लेकर वित्त विभाग सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही उत्तराखंड वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, विभागीय अधिशासी अभियंता को यह अधिकार दिया गया है कि वह पांच लाख रुपये तक के कार्य का वर्क आर्डर स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से कराएंगे। इसके लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र जारी कर दिए गए है।
इन पत्र में कहा गया है कि वर्तमान पर्यावरणीय बदलावों के चलते राज्य में हो रही अतिवृष्टि के कारण प्राकृतिक आपदाओं की घटना में असामान्य रूप से वृद्धि हो रही है। इसलिए स्थानीय स्तर पर तात्कालिक राहत कार्य कराने की आवश्यकता हैं। साथ ही यह भी कहा कि स्थानीय निवासियों के रोजगार सृजन और राज्य से पलायन रोकने के लिए शासन ने वित्तीय नियमों व उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है।