राज्य में सैनिक, अर्धसैनिक और केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर आ रही हैं। बता दे कि इनके परिजन भी अब पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यह राज्य के ऐसे नियमित कर्मचारी होंगे जो राज्य से बाहर नहीं जा सकते। जहाँ वर्ष 2019 के कार्मिक विभाग के शासनादेश के प्रावधानों को ही उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली में शामिल किया गया है।
वहीं इन नए प्रस्तावों को शामिल करते हुए उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इस नियमावली के लागू होने के बाद इंस्पेक्टरों की वरिष्ठता भी निर्धारित की गई है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 से पहले इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत हुए कार्मिकों को इससे पहले के प्रावधानों के अनुसार ही वरिष्ठता प्रदान की जाएगी।
जबकि इसी के आधार पर उन्हें अगली पदोन्नति भी मिलेगी। वहीं 2018 के बाद इंस्पेक्टर बने कार्मिकों को उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक व अभिसूचना) सेवा नियमावली 2018 के प्रावधानों के आधार पर वरिष्ठता तय होगी। साथ ही अब एनसीसी के बी प्रमाणपत्र के साथ-साथ सी प्रमाणपत्र को अधिमानी अर्हता में रखा गया है।
केबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्य में सैनिक और अर्धसैनिक, केंद्र सरकार के उपक्रम में सेवा देने वाले बाहरी लोगों के परिजन भी पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन का अधिकार होगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा 2019 में एक शासनादेश जारी हुआ था। वहीं अब इस प्रावधानों को इस नियमावली में शामिल किया गया है।