प्रदेश में नई व्यवस्था लागू की गई है। जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को अब आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.50 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा। बता दे कि यह सुविधा आयुष्मान योजना से अलग होगी। जिसमें घायलों के लिए इलाज में लगी धनराशि का भुगतान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय करेगा। यह नई व्यवस्था प्रदेश में लागू हो गई है। साथ ही इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के तहत जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और वे अचानक कभी सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, तो उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। जिसमें अस्पतालों को इलाज पर लगे खर्च का भुगतान मंत्रालय की ओर से किया जाएगा।
वहीं इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि इस नई योजना को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने बताया कि इसमें सड़क दुर्घटना के मरीज को अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए 1.50 लाख तक का इलाज मिलेगा। क्योंकि सड़क हादसों की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील है। वहीं अब ये नई व्यवस्था घायलों के इलाज में मददगार साबित होगी।
इसके अलावा, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की अस्पताल में ई-डीएआर यानी डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट तैयार होगी। यानी जिसमें एक आईडी से उपचार शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के लिए मरीज के पास आयुष्मान या किसी अन्य योजना का कार्ड होना आवश्यक नहीं है।