प्रदेश की मलिन बस्तियों के लिए राहत भरी खबर है। बता दे कि, राजभवन ने मंगलवार को उत्तराखंड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी। यानी अब अगले तीन साल तक बस्तियों के उजड़ने का खतरा टल गया है।
जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही नगर निकायों में बसी मलिन बस्तियां अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में आ गईं थीं। हालांकि, इसे रोकने के लिए राज्य सरकार पहला अध्यादेश 2018 में लाई थी, जिसकी वजह से बस्तीवासियों को तीन साल की राहत मिली। वहीं 2021 में सरकार एक बार फिर अध्यादेश लाई, जिसकी अवधि इस साल अक्तूबर में समाप्त हो गई थी।
गौरतलब, इस साल भी सरकार तीसरी बार अध्यादेश लाई है, जिसकी अवधि 2027 तक होगी। जहाँ मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है। जिसके बाद प्रदेश के 582 बस्तियों के 12 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिली है।
दूसरी तरफ, प्रदेश सरकार मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विनियमितीकरण पर भी काम कर रही है। जहाँ बीते दिनों धामी कैबिनेट ने अध्यादेश पर मुहर लगाई थी।