प्रदेश के उत्तरकाशी जिले का मस्जिद विवाद मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। इन समुदाय के लोगों का कहना है जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, वह पूरी तरह से वैध है।
इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग की गयी है। दूसरी तरफ, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने हाल में मस्जिद के खिलाफ 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन और 1 दिसंबर को महापंचायत करने का ऐलान किया है।
जानकारी के अनुसार, मुस्लिम समुदाय के इश्तियाक अहमद, अनवर बेग, नासिर शेख व नसीर खान ने सोमवार को हाईकोर्ट में अपील दायर की है। उन्होंने कहा कि जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, उसकी जमीन की रजिस्ट्री से लेकर दाखिला खारिज सभी तरह के दस्तावेज हैं, इन सभी को वह पहले ही जिला प्रशासन को भी सौंप चुके हैं।
उनका कहना है कि उक्त मस्जिद वर्ष 1982 के नगर पालिका के अभिलेखों के साथ ही वर्ष 1986 में वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में भी दर्ज है, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देहरादून के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने पहले भी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि यह मस्जिद सरकारी भूमि पर निर्मित नहीं है।