Cabinet Meeting 2024 : सीएम धामी ने लिए कैबिनेट बैठक में अहम फैसले, चारधाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई भी ट्रस्ट,24 प्रस्तावों पर लगी मुहर…

उत्तराखंड में गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई। जिसमें उत्तराखंड के पांच जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

वहीं इस बैठक के दौरान नई दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर के निर्माण को लेकर उठे विवाद पर चर्चा हुई। जिसमें धामी कैबिनेट ने बदरीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। वहीं अब यदि कोई व्यक्ति इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों से मिलते-जुलते नामों को लेकर मंदिर या धाम का निर्माण करता है तो सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके लिए कैबिनेट ने धर्मस्व विभाग को जल्द एक प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा बैठक में प्रस्ताव के तहत कहा गया कि कतिपय व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित चारधाम के नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट अथवा समिति बनाई जा रही है। वहीं इस तरह की गतिविधियों से लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा होती है। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर आक्रोश की भी आशंका रहती है। इसलिए अब धामी कैबिनेट ने चारों धामों में स्थित मंदिरों के नामों का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान करने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ, सचिव मंत्रिपरिषद शैलेष बगोली ने बताया कि कैबिनेट की इस बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

बैठक में निर्णय लिया गया है कि जवाहर लाल नेहरू विवि की तर्ज पर उत्तराखंड के किसी एक विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज शुरू किया जाएगा। जहाँ पर हिंदू संस्कृति, परंपरा और पुरातन ज्ञान का अध्ययन कराया जाएगा।

इसके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पताल छोड़कर प्रदेश के प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों में यूजर चार्ज की दरें एक समान की गई हैं। साथ ही इन सभी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी पर्चे की दरें कम की गई हैं। वहीं सरकारी एंबुलेंस की दरें भी घटा दी गई हैं। कैबिनेट की बैठक में एडमिशन चार्ज, प्राइवेट वार्ड व एसी वार्ड की दरों में भी कमी की गई है। जबकि अब निचले अस्पताल से हायर सेंटर रेफर करने पर केवल एक बार रजिस्ट्रेशन चार्ज वसूला जाएगा। यानी मरीजों को अस्पताल बदलने पर दोबारा पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही अस्पतालों में मरीज की मृत्यु पर शव को एंबुलेंस से निशुल्क घर तक छोड़ा जाएगा।

वहीं दूसरी तरफ, बैठक में निर्णय हुआ कि अब प्रदेश में पांच लाख रुपये तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। इसमें नियोजन विभाग प्रदेश के सभी ठेकेदारों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देगा।

वहीं किसानों को राह देने के लिए
कैबिनेट ने पांच लाख रुपये तक कृषि ऋण पर स्टांप ड्यूटी माफ कर दी है। जबकि अभी तक तीन लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर स्टांप ड्यूटी नहीं थी।

ये महत्वपूर्ण फैसले हुए

  • नैनी सैनी एयरपोर्ट को वायु सेना के बजाए अब राज्य सरकार खुद चलाएगी।
  • पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212.4868 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी दी जाएगी।
  • केंद्र की तरह एक जनवरी 2024 से राज्य के सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 से बढ़ाकर 25 लाख हुई।
  • अब बैंकों के परिसर में ही मिलेगी ई-स्टांप की सुविधा,
  • प्रदेश के हाउस ऑफ हिमालयाज कंपनी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों व संचालन के लिए पदों को मिली स्वीकृति।
  • उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियम नियमावली 2024 को मंजूरी मिली।
  • अब सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।
  • बाह्य सहायतित परियोजनाओं की निविदा में 10 फीसदी या 5 करोड़ तक वृद्धि होने पर परीक्षण सचिव नियोजन की समिति करेगी।
  • अब विभिन्न विभागों व निगमों से सचिवालय सेवा में आए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एसीपी में उनकी पुरानी सेवा का लाभ फिर से मिलेगा।
  • लावारिस शवों के मिलने पर उनका अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज को सौंपा जाएगा।
  • पिथौरागढ़ व हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग के 240-240 पद पर सीधी भर्ती से होगा चयन।
  • प्रदेश में विद्यालय समीक्षा केंद्रों के संचालन के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजित करने को मंजूरी।
  • चंपावत में एनसीसी की बंद दो कंपनियों को दोबारा शुरू किया जाएगा।
  • कैबिनेट ने दी उरेडा के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी, 148 पदों का होगा संवर्ग ।
  • विजिलेंस के लिए रिवॉल्विंग फंड की नियमावली को मिली मंजूरी।
  • उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
  • वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को मिली मंजूरी।
  • उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 पर भी लगी मुहर।
  • सरकारी सेवक ज्येष्ठता संशोधन नियमावली 2024 को मिली मंजूरी, अब चयन वर्ष के बजाय एक चयन वर्ष किया।

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