Election: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई खर्च सीमा, अब प्रधान पद प्रत्याशी 75 हजार तक करेगा खर्च

प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। बता दे कि अब ग्राम पंचायत में प्रधान पद प्रत्याशी अपने चुनाव में 75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। साथ ही आयोग ने प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी तक के लिए भी खर्च सीमा बढ़ा दी है।

जानकारी के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शुक्रवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को खर्च की सीमा बढ़ाने के संबंध में पत्र भेज दिया हैं। जिसके अनुसार, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 150 रुपये, जमानत राशि 300 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 210 रुपये, जमानत राशि 750 रुपये, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 300, जमानत राशि 1500 रुपये तय की गई है।

दूसरी तरफ, सदस्य जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 450 रुपये, जमानत राशि 1500 रुपये, कनिष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख के नामांकन पत्र का शुल्क 450 रुपये, जमानत राशि 2250 रुपये निश्चित की गई है। जबकि प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 600 रुपये जमानत राशि 3000 रुपये, उपाध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 750 रुपये, जमानत राशि 3000 रुपये, अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 1500 रुपये और जमानत राशि 6000 रुपये तय की गई है।

दूसरी तरफ, जहाँ प्रदेश में अभी तक पंचायत चुनाव के लिए यूपी के जमाने की नियमावली चल रही थी। वहीं इसके लिए शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने उत्तराखंड पंचायत निर्वाचन (नामांकन के संबंध में अनुपूरक और आनुषंगिक उपबंध) आदेश 2024 जारी कर दिया है। वहीं इसके तहत अब पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ एक शपथ देना होगा। इस शपथ पत्र में उन्हें अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी देनी अनिवार्य होगी।

देखें चुनाव खर्च की दरों में नए बदलाव

बता दे कि सदस्य, ग्राम पंचायत चुनाव में 10,000 ही खर्च कर सकेगा, जबकि उप प्रधान 15,000, प्रधान 50,000 के बजाय 75,000,सदस्य, क्षेत्र पंचायत 50,000 के बजाय अब 75,000, सदस्य, जिला पंचायत 1,40,000 रुपए के बजाय 2,00,000, और कनिष्ठ उप प्रमुख 50,000 के बजाय अब 75,000, ज्येष्ठ उप प्रमुख 60,000 के जगह 1,00,000, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत 1,40,000 से बढ़कर 2,00,000,
उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 2,50,000 से ज्यादा अब 3,00,000, अध्यक्ष, जिला पंचायत अब 3,50,000 की बजाय 4,00,000 तक खर्च कर सकता हैं।