प्रदेश में आजकल खाद्य पदार्थों में थूकने के कई मामले सामने आ रहे हैं। जिसके चलते अब होटल, ढाबों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। इस संबंध में डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं में तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएं।
वहीं, इसके अलावा, रेहड़ी-खोखे आदि पर ऐसी घटनाओं के संबंध में एलआईयू को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए है। बता दे कि डीजीपी अभिनव कुमार ने मंगलवार को निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में होटल, रेहड़ी आदि पर खाद्य पदार्थों में थूकने के वीडियो वायरल हुए।
इसके बाद, जहाँ मसूरी में ऐसे मामले में देहरादून पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि वैसे तो ऐसी घटनाओं का संबंध स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा विभाग से है, लेकिन ऐसे मामलों में कई सामाजिक संगठनों के विरोध की बात भी सामने आती है। गौरतलब, ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी इस तरह के मामलों में मुकदमा दर्ज कर सकती है। इसलिए इन मामलों में पुलिस को अपने इलाकों में ऐसी सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है।
डीजीपी ने दिए ये निर्देश
- जारी निर्देश में डीजीपी ने कहा कि होटल, ढाबा संचालकों को अपने कारीगरों और कर्मचारियों का शत प्रतिशत सत्यापन कराएं।
- होटल के रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए संचालकों को प्रोत्साहित करें।
- पुलिस द्वारा गश्त और पेट्रोलिंग के दौरान भी ऐसी घटनाओं पर ध्यान दें।
- पुलिस समय-समय पर खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर होटल, ढाबों की चेकिंग करते रहे।
- इन मामलों में पुलिस एक्ट और बीएनएस की धारा 274 (खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण) में मुकदमा दर्ज करें।
- डीजीपी ने कहा, यदि ऐसे मामलों में भाषायी, सांप्रदायिक टकराव होने की संभावना है तो बीएनएस 196(1)(सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कृत्य) या बीएनएस 299(धार्मिक विश्वास का अपमान) में मुकदमा दर्ज करें।
- ऐसे मामलों को लेकर स्थानीय निकाय और खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएं।