उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बता दे कि 100 नगर निकायों में आगामी 23 जनवरी को मतदान होंगे। जहाँ सोमवार को शासन से सहमति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी हैं। साथ ही अब प्रदेश के नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है।
आपको बता दे कि सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने चुनाव की अधिसूचना जारी कर बताया कि राज्य में 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से तीन निकायों (बदरीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ) में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है। जबकि दो नगर निकाय पाटी (चंपावत) और गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर) नए बने हुए हैं, जिनका परिसीमन उपलब्ध नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर चुनाव नहीं होगा।
इसके अलावा, दो नगर निकायों किच्छा (ऊधमसिंह नगर) और नरेंद्रनगर (टिहरी) का परिसीमन भी आयोग को उपलब्ध नहीं हो पाया है। जिस वजह से, सात नगर निकायों में चुनाव नहीं होंगे। यानी इस बार 100 निकायों (11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों) में यह चुनाव कराया जा रहा है।
यह देखें चुनाव का पूरा कार्यक्रम
1.नामांकन की तिथि : 27 से 30 दिसंबर 2024 तक
2.नामांकन जांच : 31 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025 तक
3.नाम वापसी : 02 जनवरी (सुबह 10 से शाम 4 बजे) तक
4.चुनाव चिह्न आवंटन : 03 जनवरी (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे) तक
5.मतदान : 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 से शाम 5 बजे तक) तक
6.मतगणना : 25 जनवरी (सुबह 8 बजे से) तक होंगे।