Uttarakhand Lok Sabha Elections 2024: ढाई महीने तक कैश ले जा रहे हैं, तो साथ रखना होगा उसका रिकॉर्ड, चुनाव आयोग के इस नियम का करना होगा पालन…

उत्तराखंड में आगामी लोक सभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं इसको लेकर चुनाव आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार अब से ढाई माह तक अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी काम से कैश ले जा रहे हैं तो उनको इस कैश का पूरा रिकॉर्ड साथ रखना होगा। यानी कैश कहां से आया और किस काम के लिए जा रहे हैं इसकी जानकारी टीमों को बतानी होगी। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका कैश सीज कर दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा चुनाव आयोग ने इसी तरह से ये दिशा निर्देश प्रत्याशी, स्टार प्रचारक से लेकर बैंकों तक के लिए जारी किए हैं।

बता दे कि चुनाव के दौरान धन प्रयोग पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग हर चुनाव में कैश लाने और ले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। वहीं इस बार भी कुछ नए पुराने नियम कायदों और सीमाओं के साथ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस जारी दिशा निर्देश के अनुसार पार्टियों के स्टार प्रचारक और पार्टी पदाधिकारी अपने साथ एक लाख रुपये तक रख सकते हैं। वहीं प्रत्याशी भी अपने साथ कैश ले जा सकता है लेकिन उससे पूछताछ की जा सकती है। यदि पूछताछ में यदि सही कागजात मिले तो छोड़ दिया जाएगा नहीं तो कैश को जब्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर 10 लाख रुपये तक कैश होगा तो इस पर इनकम टैक्स पूछताछ करेगा। वहीं इसके सही दस्तावेज दिखाने पर ही छोड़ा जाएगा।

वहीं बैंकों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं। यदि कोई 10 लाख रुपये या इससे अधिक बैंक से निकालता या जमा करता है तो बैंक इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे। वहीं बैंकों के एटीएम मशीन के लिए जो कैश आएगा उसका ईएफएमएस पोर्टल पर पहले से ही चालान तैयार करना होगा। आम आदमी के लिए भी ये निर्देश लागू होंगे, ये भी अगर कैश ले जाते है तो इसके पूरे दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। कैश का स्रोत बताना होगा।